अखबार में खाना परोसने या पैक करने पर अब होगी कार्रवाई, FSSAI ने जारी किए सख्त निर्देश।
नई दिल्ली। Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ने देशभर के खाद्य विक्रेताओं, रेस्तरां संचालकों, स्ट्रीट फूड वेंडर्स और फूड बिजनेस ऑपरेटरों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। FSSAI ने खाने-पीने की वस्तुओं को अखबार में पैक करने या परोसने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
FSSAI के अनुसार अखबार की छपाई में उपयोग होने वाली स्याही और अन्य रासायनिक पदार्थ खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इससे भोजन दूषित होने और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का खतरा बढ़ जाता है।
खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए FSSAI ने सभी संबंधित व्यवसायों को निर्देश दिया है कि वे भोजन की पैकिंग और परोसने के लिए केवल खाद्य-ग्रेड (Food Grade) सामग्री का ही उपयोग करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
FSSAI ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे अखबार में पैक किए गए खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने वाले प्रतिष्ठानों को प्राथमिकता दें। इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना और खाद्य स्वच्छता के मानकों को मजबूत करना है।

