सहारनपुर। पीड़िता ने मुख्य सचिव,उ.प्र. शासन सहित आला अधिकारियों को भेजे शिकायती पत्र में अपने पति की सम्पत्ति पर जब्तीकरण की कार्यवाही व 14ए गैंगस्टर एक्ट रोके जाने की गुहार लगायी है।
थाना मिर्जापुर क्षेत्रान्तर्गत मिर्जापुर पोल निवासी श्रीमती फरीदा बेगम ने मुख्य सचिव उ.प्र. शासन, जिलाधिकारी, एसएसपी, एसडीएम बेहट सहित आला अधिकारियों को भेजे प्रार्थना पत्र में अवगत कराया है कि उसके पति हाजी इकबाल के खिलाफ एक मुकदमा 83सन 2022 अंतर्गत थाना मिर्जापुर पर दर्ज किया गया था जिसमें उसके पति की सम्पत्ति जब्त करने की कार्यवाही हाईकोर्ट के आदेशों के विपरीत की जा रही है जो न्यायोचित नहीं है। उसने पत्र में बताया कि उसके पति हाजी इकबाल द्वारा एक क्रिमनल एन्टीसिपेटरी बेल अंतर्गत धारा 438 सीआरपीसी बेल नं. 3999 सन 2022 दाखिल की थी जिसमें मा.उच्च न्यायालय द्वारा 12 मई 2022 को उसके पति व बेटों जावेद, अलीशान, मौ.अफजाल व अब्दुल वाजिद की अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली है तथा उसके पति हाजी इकबाल आदि के खिलाफ कोई भी क्रियेटिव एक्शन न लेने तथा धारा 14 ए के तहत कोई कार्यवाही न करने का आदेश पारित किया है। उसने कहा कि यदि उसके पति की सम्पत्ति को जब्त किया जाता है तो यह सरासर हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। पीडिता ने 12 मई के आदेश का अनुपालन करते हुए उसकी सम्पत्ति को जब्त करने के आदेश को स्थगित करने की मांग की है अन्यथा पीडित हाईकोर्ट में रिट दाखिल करने को बाध्य होगी।

